| पशु
धन बीमा |
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| संक्षिप्त
विवरण |
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इस योजना के अंतर्गत निजी स्वामियों, विभिन्न वित्त संस्थाओं यथा बैंक वित्त पोषित, सेना के डेयरी फार्मों, सहकारी / निगमित डेयरियों इत्यादि के स्वामित्व की देसी, संकर और विदेशी नस्लों के पशुओं का बीमा किया जायेगा । |
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संरक्षित जोखिम |
इस पॉलिसी द्वारा पश्ु की दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु (इसमें बाढ़, बवंडर, अकाल या किसी अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों, बीमारी, शल्य चिकित्सा, दंगा और हड़ताल, आतंकवाद, भूकम्प शामिल हैं । 80 कि.मी. से अधिक की सड़क या रेल द्वारा पारवहन को अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर आवरित करवाया जा सकता है । |
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| मुख्य अपवर्जन |
जान-बूझकर किया गया कृत्य दुर्घटना/जोखिम आरम्भ होने से पहले लगी बीमारियां, वायु या समुद्र मार्ग द्वारा यात्रा । जानबूझकर हत्या करना, चोरी या अवैध बिक्री, बीमित जानवरों का गायब होना, युद्घ तथा सम्बद्घ आपदायें, परमाणु विस्फोटन खण्ड |
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