| विश्वस्तता
गारंटी पॉलिसी-व्यक्ति-विशेष
नामित |
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| संक्षिप्त
विवरण |
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यह पॉलिसी
बीमित व्यक्ति
द्वारा नियुक्त
किए गए किसी
वेतनभोगी व्यक्ति
द्वारा धोखे
या बेईमानी से
किए गए किसी
कृत्य के कारण
हुई प्रत्यक्ष
मौद्रिक हानि
को संरक्षित
करती है। यह
हानि कार्मिक
के नियोजन के
दौरान उसके द्वारा
कर्तव्यों का
निवर्हन करते
हुए उद्भूत होनी
चाहिए तथा हानि
का पता उसकी
मृत्यु, पदच्युत
अथवा सेवानिवृत्ति
या विद्यमान
पॉलिसी की समाप्ति
के छ: माह, जो भी पहले
हो, के भीतर
चल जाना चाहिए। |
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संरक्षित
जोखिम |
यह पॉलिसी
बीमित द्वारा
नियुक्त किए
गए किसी वेतनभोगी
व्यक्ति द्वारा
धोखे या बेईमानी
से किए गए किसी
कृत्य के कारण
हुई प्रत्यक्ष
मौद्रिक हानि
को कवर करती है। |
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